Kanya Sumangala : बेटी के जन्म से शादी तक मिलेंगे 15,000 रु, खर्चा सिर्फ 10 रु, जानिए क्या करना है

 

Kanya Sumangala : बेटी के जन्म से शादी तक मिलेंगे 15,000 रु, खर्चा सिर्फ 10 रु, जानिए क्या करना है

 

 

kanya sumangla


सरकार ने देश की बेटियों का जिम्मा उठाने के लिए कई योजनायें चलाई हैं, उन्हीं में से एक है उत्तरप्रदेश की कन्या सुमंगला योजना. इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और उनकी शादी तक के लिये सरकार की ओर से 15,000 रूपये दिए जा रहे हैं. ये 15,000 रूपये की राशि उन्हें 6 अलगअलग किस्तों में प्रदान की जा रही है. इस योजना का लाभ किन परिवार की बेटियों को दिया जा रहा है और कैसे दिया जा रहा है. इसकी जानकारी के साथ आज हम इस लेख को लेकर आये हैं. साथ ही यह भी बतायेंगे कि इस योजना में मिलने वाली राशि लाभार्थी को कब-कब और कितनी-कितनी मिलेगी.

 

कन्या सुमंगला योजना में क्या है खास

जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि उत्तरप्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई एवं शादी तक आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई है. इसकी खास बात यह है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के परिवार को सिर्फ 10 रूपये का खर्चा करना है. और उनकी बेटी की शादी तक सरकार जिम्मा उठाएगी. इस योजना के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रूपये का बजट तय किया हुआ है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस योजना का लाभ उठा रही कुल लाभार्थी बेटियों की संख्या 9.36 लाख है. और यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद है.


पैसे कितने और कब-कब मिलेंगे

इस योजना में लाभार्थी बेटी के परिवार को बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई और उसकी शादी तक 15,000 रूपये की आर्थिक मदद की जा रही है. ये पैसे उन्हें 6 किस्तों में दिए जा रहे हैं. पहली क़िस्त 2,000 रूपये बेटी के जन्म होने के तुरंत बाद दी जा रही है. दूसरी क़िस्त 2,000 रूपये स्कूल में एडमिशन कराने में दी जा रही है. तीसरी क़िस्त 2,000 रूपये माध्यमिक स्कूल में एडमिशन कराने पर दी जा रही है. इसके बाद चौथी क़िस्त 3,000 रूपये की है जोकि हाई स्कूल में एडमिशन के समय दी जा रही है. फिर बेटी के ग्रेजुएशन के लिए पाचवीं क़िस्त के रूप में 5,000 रूपये दिए जाएंगे. और अंत में बेटी के 21 साल के हो जाने के बाद उसकी शादी या फिर वह यदि हायर एजुकेशन चाहती है तो उसके लिए छटवीं क़िस्त दी जाएगी

कौन उठा सकता है लाभ

इस योजना का लाभ उन बेटियों को दिया जाएगा जिनका जन्म उत्तरप्रदेश में और 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ हो. यानि लाभार्थी परिवार उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए. बेटी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. लाभार्थी के परिवार में 2 बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा. पहला बच्चा बेटा या बेटी कोई भी हो लेकिन दूसरा बच्चा जुड़वाँ बेटी हो तो उसे इस योजना का लाभ दिया जायेगा.  

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किन दस्तावेजों की जरुरत है

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि होना चाहिए.

कैसे आवेदन करें

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा. इसके बाद वहां पर उन्हें सिटिजन सर्विस पोर्टल की लिंक दिखाई देगी उस पर क्लिक करके नये पेज में पहुंचेंगे. इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा. सभी जानकारी भरकर आपको सबमिट कर देना है. इससे आपका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जायेगा, इसके बाद आपको इसमें लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. और आपका इस योजना में आवेदन हो जायेगा.

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